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Ladli Laxmi Yojana Madhya Pradesh

Ladli Laxmi Yojana Kya Hai | मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को 1,43000 रूपए का लाभ मिलेगा

Ladli Laxmi Yojana Kya Hai मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गई थी जिसमें बेटी जन्म के 1 वर्ष से पहले मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस योजना की पात्र सूची में शामिल हो सकती हैं।

जानें इस पोस्ट में क्या-क्या है?

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का उद्येश्य

  • बालिका जन्म के प्रति जनता मे सकारात्मक सोच लाना
  • लिंग अनुपात में सुधार हेतु लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई।
  • बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देना
  • स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में लागू की गई है।

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना ( Ladli Laxmi Yojana ) लाभार्थी चयन प्रक्रिया

Ladli Laxmi Yojana Eligibility लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता-

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना में पात्रता एवं शर्ते क्या है और इस योजना में कौन पात्र होगा कौन नहीं, जरूरी नियम एवं शर्तें मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए जरूरी पात्रता ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1. 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका पात्र होगी।

2. माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है।

3. माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो। तभी इस योजना में पात्र होंगे।

4. माता-पिता आयकर दाता न हों। अन्यथा इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

5. प्रथम प्रसव की ऐसी बालिका जिनका जन्म 01 अप्रैल 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ है, को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव उपरांत परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी।

लाड़ली लक्ष्मी योजना ( Ladli Laxmi Yojana ) में जरूरी बदलाव इन बातों पर ध्यान केंद्रित करें

1. जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है।

पंरतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है, तथा पूर्व से ही दो बच्चें हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

2. अनाथ बालिकायें या दत्तक पर गई बालिकाओं को भी योजना का लाभ प्रदाय किया जाएगा।

3. प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।

4. जेल में बन्द महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

5. स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया है उन प्रकरणों में एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तक प्रकरण स्वीकृत किये जायंगे।

6. बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जायेगा।

लाड़ली लक्ष्मी योजना Ladli Laxmi Yojana का लाभ किस किस वर्ग को मिलेगा

सामान्य ,अन्य पिछड़ा वर्ग जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति इन सभी वर्गों को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा

लाड़ली लक्ष्मी योजना संक्षिप्त विवरण

विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
योजना का नाममुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना CM Ladli Laxmi Yojana
हितग्राही मध्यप्रदेश का निवासी
अधिकार क्षेत्रसिर्फ मध्यप्रदेश
योजना कब से प्रारंभ की गयीवर्ष 2007

लाड़ली लक्ष्मी योजना की जानकारी

लाभार्थी का प्रकारछात्रा ( बेटी )
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता ,छात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रग्रामीण और शहरी दोनों
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंकोई भी हितग्राही इंटरनेट सेवा/कैफे, लोक सेवा केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
पदभिहित अधिकारीबाल विकास परियोजना अधिकारी
समय सीमा1 वर्ष

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लाड़ली लक्ष्मी योजना ( Ladli Laxmi Yojana ) आवेदन प्रक्रिया क्या है?

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लाड़ली बेटी का –

1. कोई भी हितग्राही इंटरनेट सेवा/कैफे, लोक सेवा केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना अंतर्गत आवेदन कर सकता है। आधिकारिक वेबसाइट की लिंक नीचे दी गई है।

2. हितग्राही बालिका के पंजीयन क्रमांक, बालिका के नाम, जन्मतिथि, माता अथवा पिता के नाम से बालिका की जानकारी योजना की वेबसाइट ladlilaxmi.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

Ladli Laxmi Yojana की लाभ की राशि कितनी मिलेगी

बालिका का ऑनलाइन पंजीयन उपरांत 1,43,000/- का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

  • बालिका को कक्षा 6वी में प्रवेश पर 2000/,
  • कक्षा 9वी में प्रवेश पर 4000/-
  • कक्षा 11वी में प्रवेश पर 6000/- एवं
  • कक्षा 12वी में प्रवेश पर 6000/- की छात्रवृति दी जायेंगी.

लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठयक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर राशि रू- 25000/- की प्रोत्सा्हन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दिए जाऐंगे। राशि रूपए 100,000/- का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाएगा, बशर्ते हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो और यदि वह विवाहित है तो उसका विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लेखित न्यूनतम विहित आयु पूर्ण करने के पश्चात् हुआ हो।

Ladli Laxmi Yojana से सम्बंधित दस्तावेज कौन-कौन से चाहिए।

1.बालिका का माता / पिता के साथ फोटो

2. मूल निवासी / स्थानीय/ माता या पिता मतदाता पहचान पत्र / परिवार का राशन कार्ड का प्रमाण पत्र

3. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र

4. बालिका का टीकाकरण कार्ड

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FAQs –

लाड़ली लक्ष्मी योजना में कुल कितनी राशि मिलेगी?

बालिका को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कुल 1,43000 रूपए मिलेंगे।

Ladli Laxmi Yojana पहली किस्त कब आएगी और कैसे चेक करें?

लाड़ली लक्ष्मी योजना की पहली किस्त कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर और राशि चेक करने हेतु शिक्षा पोर्टल पर जाकर ई-पेमेंट चेक कर सकते हैं।

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